Betul and MP Latest News

शासन के खजाने में रेत माफिया को सात दिन में जमा करना होगा 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना

अपर कलेक्टर ने चार प्रकरणों की शीघ्रता से सुनवाई कर 1 करोड़ 25 लाख 2 पोकलेण्ड 1 जेसीबी राजसात भी की राजसात

✓शासन के खजाने में रेत माफिया को सात दिन में जमा करना होगा 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना

✓चार प्रकरणों की शीघ्रता से सुनवाई कर 1 करोड़ 25 लाख 2 पोकलेण्ड 1 जेसीबी राजसात भी की राजसात

परिधि न्यूज बैतूल

 

जिले के पीले सोने से शासन के खजाने में अगले 7 दिनों में 1 करोड़ 37 करोड़ रुपए का इजाफा होगा।विगत  14 एवं 15 मई 2024 को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी निश्चल झरिया द्वारा की गई कारवाई एवं दर्ज चार खनिज प्रकरण में शीघ्रता से सुनवाई कर राजीव नंदन श्रीवास्तव अपर कलेक्टर बैतूल ने रेत माफियाओ के प्रकरणो का निराकरण कर रेत माफिया पर 1 करोड़ 37 करोड़ रुपए जुर्माने की कारवाई  की है। बैतूल जिले के इतिहास में पहली बार इतने बड़े अर्थदंड की कार्रवाई रेत माफिया पर हुई है।

बैतूल में पिछले दिनों कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन करने वालो पर बड़ी कार्यवाही की कर जुर्माना किया था l इस कार्यवाही के बाद अवैध रेत माफिया अरशद और रिंकू राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है lमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बैतूल जिले में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में मनीष पालेवार उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल व राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा विगत दिनो रेत माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही कर अनेक खनिज प्रकरण दर्ज कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए गए है। रेत माफियाओ के विरूद्ध उक्तानुसार दिनांक 14 एवं 15 मई 2024 को दर्ज खनिज प्रकरण में शीघ्रता से सुनवाई कर राजीव नंदन श्रीवास्तव अपर कलेक्टर बैतूल ने रेत माफियाओ के प्रकरणो का निराकरण कर दिनांक 5-6- 2024 को मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत कुल चार प्रकरणो में 01 अरब 37 करोड़ की शास्ति एवं नियम 22 के तहत 01 करोड़ 25 लाख मूल्य की 02 पोकलेण्ड 01 जेसीबी राजसात करने की कार्यवाही की है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार यदि रेत माफियाओ द्वारा अधिरोपित शास्ति 07 दिवस में जमा नहीं की जाती है तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओ की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की भांति आरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी। शास्ति आरोपित किए गए प्रकरणो का विवरण निम्नानुसार है:-

अवैध उत्खननकर्ता आरोपी -अंकुर ऊर्फ रिंकू राठौर निवासी शाहपुर 2-अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर, 3-साबू निवासी ग्राम डेन्डुपुरा,-महेन्द्र धाकड़ ग्राम माण्डवी-दीपेश पटेल निवासी भोपाल-रविन्द्र चौहान निवासी भोपाल-मो. इलियास निवासी सारणी इन ग्राम की खदानों पर कार्यवाही हुई गुरगुन्दा,डेन्डुपुरा,धासईमाल में उत्खनन की मात्रा 708008 घन मीटर रेत पर राशि अधिरोपित कर 53,10,60,000/- एवं पोकलेण्ड राजसात मूल्य लगभग 60लाख 110,610 घनमीटर,82,95,75,000/- एवं जेसीबी राजसात मूल्य लगभग 25 लाख 700 घनमीटर पर 52,50,000/-252 घनमीटर पर 18,90,000/- एवं पोकलेण्ड हिटैची राजसात मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है l अपर कलेक्टर श्रीवास्तव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनि अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणो में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में प्राथमिकी अवैध उत्खननकर्ताओ के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1890 की धारा 379 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत अपराध भी दर्ज करवाया गया है।

चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खनिज नियमों के तहत शास्ति आरोपित करना और प्राथमिकी (एफ आई आर) में दर्ज श्रेणी के अपराध की सक्षम न्यायालय में सुनवाई करना दोनो अलग अलग प्रक्रिया व अधिकारिता है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में शास्ति आरोपित करने से पुलिस की जाँच या अन्य न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।इस मामले में खनिज अधिकारी मनीष पालीवाल ने बताया की शाहपुर क्षेत्र में अवैध उत्खनन के मामले बनकर दस लोगों पर कार्यवाही अपर कलेक्टर के पास मामला भेजा गया था जिसके बाद इतनी बड़ी कार्यवाही कर एक अरब 37 करोड़ रुपए की जुर्माना कार्यवाही की गई है l

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.