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एमपी महाराष्ट्र सीमा के इस रिसोर्ट में छलक रहे थे अवैध शराब के जाम, डांस करती मिली 11 युवतियां,देर रात पुलिस की छापामार कार्रवाई से हड़कंप, 45 हिरासत में

अय्याशी का अड्डा बना गौनापुर का नेचर प्राइड रिसोर्ट

एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़ा खेल: रिसोर्ट में देर रात परोसी जा रही थी शराब, डांस करती मिली युवतियां

परिधि न्यूज बैतूल/मुलताई

जिले में कभी फार्म हाउस , रिसोर्ट में तो कभी सुनसान आवासों में रईसों की शराब,कबाब, शबाब पार्टिया आम होती जा रही है। बीती रात एसपी निश्चल झारिया के मार्गदर्शन में तीन थाने के पुलिस बल ने ऐसी ही एक पार्टी पर छापामार कारवाई की और करीब 45 लोगो को हिरासत में लिया। एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर नेचर प्राइड रिसोर्ट यह खेल लंबे समय से चल रहा था। जहां बैतूल, मुलताई और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से रईस परिवारों के पहुंचते थे।एसपी श्री झारिया ने बताया अवैध शराब और कोलाहल अधिनियम के तहत फिलहाल कारवाई की गई है। इस दौरान पकड़ी गई 11 युवतियां बालिग है।पुलिस प्रकरण में विवेचना कर रही है।

पुलिस को मिली थी रिसोर्ट में रेव पार्टी चलने की सूचना

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को यहां पर रेव पार्टी व अनैतिक गतिविधि चलने की सूचना मिली थी।सूचना मिलने के बाद एसपी ने तीन थानों से मौके पर पुलिस बल रवाना किया और छापामार कारवाई करवाई। रिसोर्ट में पांढुर्णा, मुलताई , बरुड, सौसर,बैतूल सहित अमरावती के लोगों का होना बताया जा रहा है । इसके पहले भी इस रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधिया चलने की सूचना मिलती रही है । रिसोर्ट का मालिक बरुड निवासी बताया जा रहा है । जिसने वहां के कुछ लोगों को छोटे-छोटे फार्म हाउस बनाकर दिए हैं  और इन फार्म हाउस को किराए पर चलाया जाता है । पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र एमपी की सीमा पर इस रिसोर्ट में महाराष्ट्र के लोग बड़ी संख्या में विकेंड पर आते हैं ।यहां पर पूर्व में जुआ चलने की सूचना भी आई थी। लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई थी ।पार्टी में अवैध शराब भी परोसी जा रही थी । इसके अलावा डीजे बगैरह भी देर रात तक इस्तेमाल हो रहा था । पुलिस की कार्रवाई देर रात तक चलती रही ।इसमें रिसोर्ट मलिक को भी आरोपी बनाया गया है।

पार्टी को लेकर पुलिस सख्त

मौके पर मिली अवैध शराब, शराब की खाली बोतले आदि सामान की विधिवत जप्ती कर  शराब पीकर पार्टी कर रहे लोगों का कृत्य धारा 36(बी) आबकारी अधिनियम के तहत के तहत पाया जाने से मौके पर धारा 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत सूचना पत्र दिए गए। वहीं मैनेजर अमित मुड़े द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब संग्रहण और पिलाये जाने का  कृत्य धारा 34 (1) 36(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पाया जाने के चलते इन धाराओं के तहत और रात्रि 10, बजे  के बाद भी म्यूजिक सिस्टम पर तीव्रता से साउंड बजाने के चलते  कोल हाल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई कर म्यूजिक सिस्टम को भी जप्त किया गया

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