मुलताई विधानसभा के 4 मतदान केन्द्रों में 8 मई से धारा 144 लागू : कलेक्टर
8 मई शाम 6 बजे से 11 मई रात्रि 12 बजे तक रहेगी प्रभावशील,जुलूस, रैली, लाउड स्पीकर, प्रचार पर रोक
✓मुलताई विधानसभा के 4 मतदान केन्द्रों में 8 मई से धारा 144 लागू : कलेक्टर
✓8 मई शाम 6 बजे से 11 मई रात्रि 12 बजे तक रहेगी प्रभावशील,जुलूस, रैली, लाउड स्पीकर, प्रचार पर रोक
परिधि न्यूज बैतूल
निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मुलताई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक-275 राजापुर, मतदान केन्द्र-276 डूडर रैय्यत, मतदान केन्द्र-279 कुंदा रैय्यत तथा मतदान केन्द्र-280 चिखलीमाल में धारा 144 लागू की है। 8 मई की शाम 6 बजे से 11 मई की रात्रि 12.00 बजे तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। असामाजिक तत्वों तथा अवैध सामग्री के परिवहन एवं निर्वाचन अवधि में लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। तीन किलोमीटर परिधि में सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी।
प्रतिबंधात्मक अवधि के पूर्व गैर निर्वाचक छोड़े निर्वाचन क्षेत्र
आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है। प्रतिबंधात्मक अवधि प्रारंभ होने 8 मई 2024 को शाम 6 बजे के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा। अभ्यार्थी द्वारा घर-घर प्रचार, जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस अवधि में लाउडस्पीकर और मेगा फोन का उपयोग भी प्रतिबंधात्मक रहेगा। स्थानीय क्षेत्र में पुर्न-मतदान के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
प्रचार हेतु धार्मिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध
आचार संहिता के अनुपालन में प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, चर्च, गुरूद्वारे, मस्जिद आदि स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि के दौरान व्यक्ति/अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थान, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी/अभ्यार्थी अपना कार्यक्रम नहीं कर सकेगे।
परिवहन
प्रतिबंधात्मक अवधि में अभ्यार्थी को प्रचार हेतु जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं को मतदान के लिए परिवहन की अनुमति नहीं होगी। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सेवा, शैक्षणिक संस्थानों के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवा में संबद्ध वाहन तथा अपने काम पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के परिवहन की छूट रहेगी।