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अधिवक्ता इरफान खान की हाई कोर्ट में सफल पैरवी,अपने मुवक्किल को दिलाई जमानत

अधिवक्ता इरफान खान की हाई कोर्ट में सफल पैरवी,अपने मुवक्किल को दिलाई जमानत

रिपोर्टर / राजेश खडसे परिधि न्यूज मुलताई

नगर के युवा अधिवक्ता इरफान खान द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की खंड पीठ में माननीय न्यायाधीश दिनेश पालीवाल के समक्ष याचिका दायर कर अपने मुवक्किल को जमानत दिलाई गई।अधिवक्ता इरफान खान ने बताया कि आमला पुलिस थाने में उनके मुवक्किल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम कर उसे जेल पहुंचा दिया गया था।25 सितंबर 2023 को थाना आमला में फरयादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी दिनांक 22 सितंबर 2023 को स्कूल की परीक्षा देने सुबह आठ बजे से निकली थी।जिसने अपने भाई को फोन कर बताया था कि ये नंबर उसकी सहेली का है उसका मोबाइल बंद है।बेटी की सहेली से बात की गई तो उसने बताया कि वो उसके साथ नही है।पुलिस द्वारा गुमशुदगी कायम कर एफआईआर दर्ज की गई थी। 1 अक्तूबर 2023 को गुम लड़की को पुलिस ने आवेदक के कब्जे से बरामद कर जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया।जिसमे आमला पुलिस द्वारा पास्को सहित अपहरण और बलात्कार का मामला पंजीबद्ध किया था।एफआईआर क्रमांक 683/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, पुलिस स्टेशन- आमला जिला बैतूल में आईपीसी की धारा 363,366, 376(2)(एन) और 376(3) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 और 5एल/6 के तहत अपराध के लिए पंजीकृत किया गया। वह 03/10/202 से हिरासत में था।आरोपी की ओर से अधिवक्ता इरफान खान के द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई जहां माननीय न्यायाधीश दिनेश पालीवाल के समक्ष अभियोजन पक्ष से तर्क वितर्क कर अपने मुवक्किल को जमानत लाभ दिलाया गया। इष्ट मित्रों ने अधिवक्ता इरफान खान को बधाई दी है ।

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