मध्यप्रदेश स्थानांतरण नीति 2026 में बड़ा अपडेट
➡️मध्यप्रदेश स्थानांतरण नीति 2026 में बड़ा अपडेट

भोपाल/अब TransferPolicy2026 के तहत सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण सिर्फ तय अवधि में ही होंगे। 1 जून से 15 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में ट्रांसफर प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद सामान्य ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इस बार सरकार ने OnlineTransferSystem और EOffice को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है।15 जून के बाद जारी ट्रांसफर आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
नीति के प्रमुख बिंदु
✅ पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने को प्राथमिकता
✅ गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों को विशेष राहत
✅ दिव्यांग कर्मचारी के ट्रांसफर पर विशेष संरक्षण
✅ अनुसूचित क्षेत्र में पहले रिक्त पदों की पूर्ति
✅ 3YearRule के बाद स्थानांतरण संभव
✅ भ्रष्टाचार या गंभीर शिकायत पर तत्काल ट्रांसफर
सरकार ने साफ कहा है कि TransferOrder का पालन नहीं करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
खास बात: मुरैना,भिंड,ग्वालियर,शिवपुरी जैसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में महिला अधिकारियों की पदस्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।