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7 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 20- 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा

✓7 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 20- 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा

परिधि न्यूज बैतूल


माननीय अनन्य विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट बैतूल ने 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले 21 वर्षीय आरोपी धारा 376 (एबी) भादवि समाहित धारा 5(एल)/6 पॉस्को एक्ट एवं धारा 3(ए)/4 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 377 भादवि के अपराध का दोषी पाकर को 20 -20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल ₹11000 के जमाने से दंडित किया।प्रकरण जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से रेगुलर कैडर के अभियोजन अधिकारियों के द्वारा पैरवी की गई ।

घर के बाहर खेल रही बालिका को आवाज देकर बुलाया

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7 वर्षीय पीड़िता दिनांक 9/1/2022 को थाना सारणी क्षेत्र के एक गाँव में घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे आवाज देकर बुलाया तो पीड़िता आरोपी के साथ चली गई। आरोपी पीड़िता को गन्ने के खेत में लेकर गया और पीड़िता के साथ दुराचार किया जिसके कारण पीड़िता के निजी अंगों में चोट भी आई ।पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मम्मी को बताया, पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ दुराचार कर चुका है इसके बाद घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सारणी में दर्ज की गई। अनुसंधान के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया, माननीय न्यायालय ने आरोपी को दंडित करने के साथ-साथ पीड़िता को पहुंचे शारीरिक एवं मानसिक आघात के लिए चार लाख रुपए का प्रतिकर प्रदान किए जाने के संबंध में आदेश भी पारित किया ।

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