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बैतूल में एक ही जगह मिला 300 टन कोयला…अवैध नहीं वैध..!

वीडियो मिलते ही अलर्ट हुए विधायक, कलेक्टर 

✓बैतूल में एक ही जगह मिला 300 टन कोयला…अवैध नहीं वैध
✓वीडियो मिलते ही अलर्ट हुए विधायक, कलेक्टर 
✓दो इंस्पेक्टर दोपहर से रात तक तलाशते रहे अनलोडिंग स्पॉट
परिधि पड़ताल न्यूज बैतूल

पिछले एक पखवाड़े से बैतूल जिले के डुल्हारा ग्राम का कोयला लोगो के बीच चर्चाओं में है। परिधि न्यूज की लगातार खबरों ने डुल्हारा में अवैध कोयला उत्खनन करने वाले माफिया में हड़कंप मचा दिया है। उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम के कोल माफिया साथ मिलकर स्थानीय माफिया फ़गन लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह कोयले का खनन फिर शुरू हो सके और अवैध कोयले से होने वाली कमाई का बंटवारा हो सके। इधर कलेक्टर डुल्हारा में कोयले के खनन को लेकर सख्त नजर आए और उन्होंने इस संबंध में मौके पर पहुंचकर मुहाने बंद करने के निर्देश भी दिए।प्रशासन सख्त है और माफिया पस्त इसी दौरान बीते दिनों एक वीडियो परिधि न्यूज को एक सूत्र द्वारा उपलब्ध कराया जानकारी दी कि महुपानी के आसपास बक्का चिकली के पहले लेफ्ट हैंड पर यह कोयला उतरवाया। यह कोयला खंडवा भेजा जाएगा। यह सूचना परिधि न्यूज ने बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बताई। विधायक और कलेक्टर ने इस सूचना पर गंभीरता दिखाई और गुरुवार शाम करीब 4 बजे दी गई सूचना के कुछ ही मिनटों बाद प्रशासनिक टीम खनिज अधिकारी मनीष पालेवार के मार्गदर्शन में सूचना के आधार पर कोयले को अनलोड करने वाले स्थल की तलाश में जुट गई। रात 9 बजे तक दो टीम स्थल की तलाश में जुटी रही।
300 टन कोयला भंडारण की अनुमति

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इस पूरी कारवाई के दौरान कोयले का अवैध भंडारण तो प्रशासन की टीम को नहीं मिला, लेकिन गोनीघाट 300 टन कोयले का भंडारण मिला।जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो गोनीघाट का ही था, जिसे किसी जागरूक नागरिक ने परिधि न्यूज को उपलब्ध कराया था। कोयले को लेकर जिस तरह लगातार परिधि न्यूज में समाचार प्रसारित किए जा रहे है उससे आम नागरिक भी जागरूकता का परिचय दे रहे है, यही नहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी इस मामले को लेकर गंभीर है। खनिज विभाग से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार गोनीघाट में 300 टन कोयले के भंडारण की अनुमति प्रशासनिक तौर पर प्रदान की गई है।
13 अगस्त को दी गई भंडारण की अनुमति
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बालाजी कोल पो० पियुष राठौर पिता राठौर निवासी प्रतापवार्ड टिकारी को ग्राम गौनीघाट बोदी जुनवानी तह० व जिला बैतूल के भूमि 240/4 कुल रकबा 0.175 हे. क्षेत्र पर मुख्य खनिज कोयला का स्टॉक कर व्यापार करने हेतु प्रयोजन के लिये कार्यावधि आदेश जारी होने के दिनांक 13/08/2024 से 2029 तक अवधि 5 वर्ष के लिए मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण नियम 2022 के अधीन खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
खनिज (खनिजों)/उत्पाद कोयला व्यापार हेतु स्टाक यार्ड ग्राम गोनीघाट बोदी जुनावानी की भूमि खसरा क्रमांक 240/4 कुल रकबा 1.281 हे. में से रकबा 0175 हे. क्षेत्र पर भंडारण किया जा सकेगा।
यह है शर्ते
?अनुज्ञप्तिधारी, प्रारूप-8 में विहित रजिस्टर में स्टॉकयार्ड से प्राप्त और स्टाकयार्ड से भेजे गए खनिज/खनिज और/या उसके उत्पादों की मांग अन्य विशिष्टता दर्शाते हुए सही एवं विश्वसनीय लेखा रखेगा।
?अनुज्ञप्तिधारी प्रारूप 1में विनिर्दिष्ट पोर्टल में ऑनलाईन वार्षिक विवरणिका प्रस्तुत करेगा।
?अनुज्ञप्तिधारी, स्टाकयार्ड से किसी खनिज या उसके उत्पादों का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन (कैरियर के लिए अभिवहन पास जारी करेगा।
?अनुज्ञप्तिधारी, नियोजित किये गये व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रीयता, आयु लिग तथा पते का अभिलेख रखेगा।
?अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर, विहित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।

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