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जिले में शराब के निर्धारित मूल्य से अधिक विक्रय पर सख्ती, कलेक्टर ने अधिकृत ठेकेदारों को दी सख्त हिदायत

✓जिले में शराब के निर्धारित मूल्य से अधिक विक्रय पर सख्ती, कलेक्टर ने अधिकृत ठेकेदारों को दी सख्त हिदायत
✓अवैध रूप से शराब के विक्रय और परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की जाएं
✓लापरवाही पर आबकारी अमले के खिलाफ होगी निलंबन की कार्यवाही
परिधि न्यूज बैतूल
जिले में शराब के अवैध विक्रय और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में अधिकृत मदिरा ठेकेदारों और आबकारी विभाग के अमले को स्पष्ट निर्देश दिए कि शराब का विक्रय केवल निर्धारित मूल्य पर ही किया जाए।

उन्होंने कहा कि सभी शराब दुकानों पर मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, जिससे उपभोक्ताओं को जानकारी रहे। अधिकृत सूची आबकारी विभाग द्वारा ठेकेदारों को दी जाएं। यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं अधिकृत दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर शराब विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने महाराष्ट्र सीमा से भी अवैध शराब परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए और आबकारी व पुलिस विभाग को सतत कार्यवाही के लिए ताकीद किया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने भी सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध शराब विक्रय पर नजर रखें और कठोर कार्रवाई करें। जिले में अवैध रूप से शराब का विक्रय और परिवहन न हो। मूल्य वृद्धि की शिकायतों पर भी सख्त ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही कराएं। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, सभी उपनिरीक्षक और लाइसेंसी ठेकेदार उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने आबकारी विभाग एवं पुलिस के अधीनस्थ अमले को सख्त हिदायत दी है कि उनके क्षेत्र में अवैध रूप से शराब के विक्रय और परिवहन तथा निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब विक्रय संबंधी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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