110 करोड़ की भूमि शासन के नाम दर्ज, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर सूर्यवंशी के निर्देश पर जारी हुए आदेश
✓110 करोड़ की भूमि शासन के नाम दर्ज, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर सूर्यवंशी के निर्देश पर जारी हुए आदेश
✓कई महत्वपूर्ण कार्ययोजनाएं की जाएगी प्रस्तावित
परिधि न्यूज बैतूल


कोठी बाजार स्थित ईएलसी स्कूल संचालन क्षेत्र की लगभग 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फुट की भूमि को शर्त उल्लंघन की दशा में लीज निरस्त करते हुए शासन के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की गई है।

इस बेशकीमती भूमि का बाजार मूल्य लगभग 110 करोड़ है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा भूमि की लीज निरस्त करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के तहत भूमि की लीज निरस्त करते हुए उसे शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी समय में इस भूमि पर कई महत्वपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तावित की जाएगी। भूमि संबंधी लीज शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। 3 जनवरी को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए।