लूट, गौवंश तस्करी, धोखाधड़ी और हत्या जैसे 6 मामलों के फरार आरोपियों की सूचना पुलिस को देने पर मिलेगा नगद इनाम
✓लूट, गौवंश तस्करी, धोखाधड़ी और हत्या जैसे 6 मामलों के फरार आरोपियों की सूचना पुलिस को देने पर मिलेगा नगद इनाम
✓बैतूल पुलिस की इनामी उद्घोषणा
परिधि न्यूज बैतूल

जिले में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब पुलिस ने एक साथ आधा दर्जन मामलों के आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की उद्घोषणा की है।पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारालंबित अपराधों की समीक्षा कर विभिन्न *गंभीर प्रकरणों में फरार अथवा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर सूचना देने वाले नागरिकों हेतु निम्नानुसार नगद इनामी राशि की घोषणा की गई है।
इन प्रकरणों में है पुलिस को आरोपियों की तलाश
1️⃣👉 थाना मुलताई – सर्राफा दुकान पर लूट की नीयत से हमला प्रकरण
अपराध क्रमांक: 944/2024 धारा: 309(5), 312, 111 भारतीय न्याय संहिता (BNS)घटना दिनांक: 26.09.2025, रात्रि लगभग 12:30 बजे
फरियादी ने बताया कि पुरानी अशोक टॉकीज, मुलताई के सामने स्थित सर्राफा दुकान के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति लूट की नीयत से घूम रहे थे।
जब फरियादी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने रॉड और कट्टे से हमला कर दिया एवं मौके से फरार हो गए।
फरार आरोपी
👉 अभिषेक राजपूत उर्फ पप्पलू पिता संजय राजपूत, उम्र 21 वर्ष, निवासी पानी की टंकी के पास बिलहरी, थाना गोरा बाजार, जबलपुर (म.प्र.)
👉 एक अन्य अज्ञात सहयोगी आरोपी
➡️ इनामी राशि: ₹10,000/- (दस हजार रुपये)*
2️⃣👉थाना मुलताई – गौवंश तस्करी एवं पशु क्रूरता का मामला
अपराध क्रमांक: 244/2024धारा: 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध निषेध अधिनियम एवं 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना पुलिस द्वारा गश्त के दौरान एक वाहन में गौवंश की अवैध ढुलाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया था, परंतु एक आरोपी घटना के बाद से फरार है।
फरार आरोपी
शेख इमरान पिता शेख महबूब, निवासी रहमत नगर, नागपुरी गेट, अमरावती (महाराष्ट्र)
➡️ इनामी राशि: ₹5,000/- (पांच हजार रुपये)
3️⃣👉थाना बैतूल बाजार – निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला
अपराध क्रमांक: 59/2025 धारा: 420, 409 भादवि एवं धारा 6 म.प्र. निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम
फरियादी ने रिपोर्ट दी कि कुछ व्यक्तियों ने निवेश के नाम पर आम नागरिकों से राशि लेकर ठगी की, तथा बाद में राशि लौटाने से इंकार कर फरार हो गए।
फरार आरोपी
👉 देवकृष्ण साहू, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
👉 मिलन पिता दिलीप राठौर, निवासी बडोरा, थाना बैतूल बाजार, जिला बैतूल
➡️ इनामी राशि: ₹10,000/- + ₹10,000/- (प्रत्येक आरोपी पर दस-दस हजार रुपये)*
4️⃣👉 थाना मुलताई – खेत में हुई हत्या का मामला
अपराध क्रमांक: 544/2024 धारा: 103 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
दिनांक 09–10 जुलाई 2024 की दरम्यानी रात, ग्राम कौडया निवासी किशनलाल परते की खेत पर बनी झोपड़ी में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।आरोपी घटना के बाद से फरार हैं।
➡️ इनामी राशि: ₹10,000/- (दस हजार रुपये)
5️⃣ थाना मुलताई – विषप्रयोग से मृत्यु प्रकरण
अपराध क्रमांक: 132/2025, धारा: 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) घटना दिनांक: 13.11.2024
ग्राम नरखेड़ बस स्टैंड के पास अरुण उर्फ अरविंद भुमरकर पिता दिलीप भुमरकर, उम्र 33 वर्ष, निवासी भिलाई, बेसुध अवस्था में पाया गया था।
इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक ने बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसे जहरीला पदार्थ पिलाया था।
➡️ इनामी राशि: ₹10,000/- (दस हजार रुपये)
6️⃣👉 थाना मुलताई – अज्ञात शव हत्या प्रकरण
अपराध क्रमांक : 412/2024 धारा : 302, 201 भादवि घटना दिनांक: 09.05.2024
ग्राम नरखेड़ निवासी हर्ष उर्फ अलकेश विश्वकर्मा ने खेत के कुएं में एक अज्ञात युवक का शव पाया,
जिसका सिर व दोनों हाथ कोहनी से काटे गए थे। आरोपी ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था।
अज्ञात मृतक का हुलिया
उम्र लगभग 20–25 वर्ष, बदन पर ग्रे रंग की टी-शर्ट, नीले रंग का लोवर, पैरों में काले रंग की “NB” लिखी चप्पल।
➡️ इनामी राशि: ₹10,000/- (दस हजार रुपये)
पुलिस अधीक्षक की अपील
पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस का सहयोग करें।यदि किसी को उपरोक्त फरार अथवा अज्ञात अपराधियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो, तो कृपया निकटतम पुलिस थाना,एसडीओपी कार्यालय या पुलिस कंट्रोल रूम (नंबर 112/ 7049101017) पर तुरंत सूचना दें।सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।