जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील
✓जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील
✓कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्री सूर्यवंशी का आदेश
परिधि न्यूज बैतूल
जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागूं हैं।
जारी आदेश के अनुसार—
•👉 कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा तथा न ही उनका प्रदर्शन या दुरुपयोग करेगा।
• 👉किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।
•👉 सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से विधि-विरुद्ध संदेश, चित्र, टिप्पणी, पोस्टर या धार्मिक/साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
•👉 किसी भी व्यक्ति या समूह को एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
•👉 धरना, जुलूस, रैली आदि में पटाखों या विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी।
•👉 टैंट या पंडाल का निर्माण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति नहीं किया जाएगा।
•👉 किसी भी सड़क, मार्ग, हाईवे या रास्ते पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने या लोगों की आवाजाही रोकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
•👉 कोई भी व्यक्ति या ग्रुप एडमिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ई-मेल आदि पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले संदेश/चित्र/पोस्ट साझा नहीं करेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन प्रतिबंधों के उल्लंघन पर भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।