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ठगी ही नहीं चैक बाउंस, एट्रोसिटी, मारपीट, धोखाधड़ी, चोरी के मामलों में भी आरोपी है तरुण, आराधना, अरुण

भागलपुर, सारणी, बैतूल, आमला में दर्ज है प्रकरण, पिता-पुत्र कर चुुके जेल में मेहमाननवाजी

एपसोड-4
ठगी ही नहीं चैक बाउंस, एट्रोसिटी, मारपीट, धोखाधड़ी, चोरी के मामलों में भी आरोपी है तरुण, आराधना, अरुण
भागलपुर, सारणी, बैतूल, आमला में दर्ज है प्रकरण, पिता-पुत्र कर चुुके जेल में  मेहमाननवाजी


बैतूल। अब भागलपुर में ठगी के मामले में पूरे जिले और प्रदेश में एक्सपोज हो चुके आमला के भाई बहनों के किस्से सोशल मीडिया के बाद थानों के रिकार्ड से भी बाहर आने लगे है। पीडि़तों द्वारा एक-दूसरे से सम्पर्क भी साधा जा रहा है।इसी क्रम में 2017 से 2023 तक विभिन्न थानों में दर्ज मामलों की जानकारी भी परिधि न्यूज को प्राप्त हुई है। इन सभी मामलों के प्रकरण न्यायालय में लंबित है। कुछ मामलों में आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है तो कुछ जमानत पर रिहा है, एक मामले में जेल भी जा चुके है। गौरतलब है कि स्वयं को अलग-अलग विशेषज्ञ डॉक्टर बताकर बताकर यह परिवार सीधे-सादे परिवारों के साथ धोखाधड़ी में भी लिप्त है।
प्रकरण क्रमांक-1
थाना सारणी अपराध क्रमांक-765/2019
धारा आईपीसी 1860 के अंतर्गत धारा 379, 109 एवं माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत 1957 धारा 53 (के), 03 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।
प्रकरण क्रमांंक-2
83/2020 स्पेशल केस तरुण मालवी के विरुद्ध केके वर्मा इंडियल ऑयल डीलर द्वारा नेगोशियेबल इन्स्टूमेंट एक्ट 1881 के तहत धारा 138 तहत प्रकरण दर्ज है। चेक बाउंस का आरोपी।
प्रकरण क्रमांंक-3
अरुण मालवी के विरुद्ध माईन्स एंड मिनरल आफिसर शंशाक शुक्ला द्वारा माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 धारा 18(१) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया है।
प्रकरण क्रमांक-4
थाना आमला अपराध क्रमांक 543/2017 आरोपी सुरेश मालवी, अरुण मालवी, तरुण मालवी सभी निवासी मालवी आप्टीकल्स बोडख़ी आमला के विरुद्ध धारा 303, 294, 506, 34 आईपीसी एवं एससीएसटी एक्ट 1989 के तहत 3(1) द, 3(1)ध, 3(2)(वीए) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध है। इस मामले में फरियादी प्रशांत डेहरिया निवासी बस स्टेण्ड आमला। इस मामले में तीनों आरोपी लगभग तीन साल तक फरार रहे। 11 मई 2020 को गिरफ्तारी के बाद जिला जेल में रहे।
प्रकरण क्रमांक-5
फरियादी प्रो.सियाराम राय, आरोपी तरुण कुमार मालवी, स्वीटी उर्फ आराधना मालवी, अरुण कुमार मालवी निवासी मालवी आप्टीकल मेन रोड बोडख़ी। थाना कोतवाली भागलपुर में अपराध क्रमांक 102/22 आईपीसी के तहत धारा 420 और 406 के अंतर्गत प्रक्ररण दर्ज है। उक्त प्रकरण में आरोपी अरुण एवं आराधना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन 8 जून 2023 को प्रस्तुत किया था। इस मामले जून, 9 जून, 15, 21, 24, 26 को सुनवाई के बाद 28 को अंतिम सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
नाम बदलने पर भी उठ रहे सवाल !
भागलपुर प्रकरण में सह आरोपी स्वीटी उर्फ आराधना द्वारा 6 सितंबर 2019 में अपना नाम स्वीटी से बदलकर आराधना मालवी परिवर्तित किया। जिसका नोटिफिकेशन मप्र राजपत्र में दिनांक 6 सिंतबर 2019 को प्रकाशित हुआ। स्वीटी के नाम बदलने के पीछे भी कई तरह की चर्चाएं व्याप्त है। सूत्रों के मुताबिक अपराधिक गतिविधियों मेंं संलिप्तता के तहत ही नाम परिवर्तन की आशंका जाहिर की जा रही है।

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