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भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में ठग भाई बहन की अग्रिम जमानत खारिज

फरियादी को पता न चले इसलिए स्टेट के नाम डालकर जमानत लेने का किया प्रयास

 

फरियादी करुणा द्वारा उपलब्ध कराई गई सगाई की फ़ोटो

एपिसोड -2

भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में ठग भाई बहन की अग्रिम जमानत खारिज
फरियादी को पता न चले इसलिए स्टेट के नाम डालकर जमानत लेने का किया प्रयास
बैतूल। जिले के आमला थाना क्षेत्र में रहने वाले समाजसेवी, व्यवसायी, व्यापारी एवं कभी पूरे परिवार को डॉक्टर बताने वाले परिवार के तीन सदस्यों की जमानत याचिका आखिर भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में खारिज कर दी गई है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब दो भाई सहित बहन की अरेस्टिंग किसी भी वक्त हो सकती है। वैसे भी यह परिवार 16महीनों से फरारी काट रहा है। भागलपुर के जोगसर थाने में सगाई के बाद 16लाख रुपए की ठगी करने वाले आमला बोडख़ी निवासी परिवार के विरुद्ध मुम्बई से पीएचडी कर रही करुणा राय के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में 16महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि पिछले 8 जून से 28 जून तक आरोपियों ने करीब पांच बार फरियादी के नाम की जगह स्टेट का नाम लिखकर अग्रिम जमानत केलिए आवेदन किया। आरोपियों के आवेदन न्यायालय द्वारा जब थाने से केस डायरी मंगवाई गई तब फरियादी करुणा राय एवं उसके पिता को जानकारी मिली और उन्होने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार पहली बार अग्रिम जमानत के लिए 8जून 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, पांचवी बार प्रस्तुत आवेदन पर 28जून को सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध भागलपुर सहित अन्य थानों में दर्ज मामलों के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी है।
खुद को ब्राम्हण बताकर जोड़ा था रिश्ता

फरियादी करुणा द्वारा उपलब्ध कराई गई सगाई की फ़ोटो

भागलपुर बिहार की प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाली एवं मुम्बई से पीएचडी कर रही करुणा राय ने बताया कि जीवन साथी डॉट कॉम पर आरोपी तरुण ने खुद को डेटिस्ट एवं गौड़ ब्राम्हण बताकर विवाह का प्रस्ताव भेजा था। उन्हें शुरुआत से ही काष्ट पर शंका थी लेकिन हमेशा ब्राम्हण बताकर ही उन्होंने परिवार को भरोसे में लिया। सगाई के लिए भी वह बिना किसी शगुन जेवर एवं नगदी के पहुंचा था। जिस पर करुणा के पिता के ही सगाई में 5 लाख रुपए खर्च हो गए। सगाई के बाद 16लाख एंठने और एक साल बाद भी वापस न करने पर करुणा के पिता सियाराम राय ने भागलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। यहां आरोपियों के विरुद्ध 102/22, धारा 406, 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों ने करुणा एवं उसके पिता को भनक न लगे इसलिए जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन में उनके नाम की जगह स्टेट का नाम दज कराया। हालांकि पुलिस केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की सूचना जब मिली तो करुणा एवं उसके पिता ने तत्काल एक्शन लेते हुए वकील के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई। 28 जून को कोर्ट ने मध्यप्रदेश के एक अन्य जिले में छोटे भाई अरुण द्वारा ठगी की शिकायत एवं आरोपियों के खातों की डिटेल के आधार पर जमानत याचिका निरस्त कर दी है। अब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भागलपुर पुलिस एक्शन मोड में आ सकती है।
पिता आई स्पेशलिस्ट, बेटा डेंटिस्ट
करुणा ने परिध न्यूज से चर्चा में बताया कि तरुण ने रिश्ता जोडऩे के लिए एक के बाद एक झूठ बोले, उसने अपने पिता को आई स्पेशलिस्ट बताया और खुद की प्रोफाईल जीवन साथी डाट कॉम पर डेटिस्ट के रुप में अपलोड की थी। इसके अलावा छोटी बहन एवं भाई को भी डॉक्टर बताते हुए 35-50 लाख की इनकम दिखाई गई। करुणा के मुताबिक पूरे परिवार ने षडय़ंत्र रचकर उनके परिवार के साथ धोखा किया है। भागलपुर में अपराध को अंजाम देने के बाद यह परिवार आमला में फरारी काट रहा है। हैरत की बात यह है कि पड़ोसी जिले में भी तीनों भाई बहन पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया है। इस मामले में भी पड़ताल जारी है।

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