दोपहर 12 बजे तक अस्थाई शराब लायसेंस के लिए एक भी आवेदन नहीं…क्या बिना शराब पार्टी के होगा NEW YEAR का WRLCOME या होगी अवैध पार्टियां
घर में भी कर रहे है शराब पार्टी तो अनिवार्य है अस्थाई लाइसेंस
✓दोपहर 12 बजे तक अस्थाई शराब लायसेंस के लिए एक भी आवेदन नहीं…क्या बिना शराब पार्टी के होगा NEW YEAR का WELCOME या फिर होगी अवैध पार्टियां
✓घर में भी कर रहे है शराब पार्टी तो अनिवार्य है अस्थाई लाइसेंस
परिधि न्यू ईयर अलर्ट बैतूल

नए साल के स्वागत को लेकर प्रदेश और जिले में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। घरों से लेकर होटल, रेस्त्रां, मैरिज गार्डन और क्लब तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। इसी उत्साह के बीच कानून-व्यवस्था और आबकारी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
30 दिसंबर तक राज्यभर में एक दिन के लिए 600 से अधिक अस्थायी पार्टी लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि भोपाल में ही यह संख्या करीब 150 हो गई है। आबकारी विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष तिथि घोषित करते हुए विदेशी शराब के आकस्मिक लाइसेंस (एफएल-5) जारी किए हैं। बात यदि बैतूल की करें तो 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक एक भी अस्थाई लायसेंस जारी नहीं हुए थे।इससे यह साफ है कि बैतूल के ढाबों और होटलों में यदि आज और कल बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाएगी तो वह अवैध है।ऐसे में पुलिस और आबकारी दोनों को बैतूल में विशेष निगरानी करनी पड़ सकती है।आबकारी के नियम के अनुसार 500 रुपए शुल्क देकर घर में भी शराब पार्टी के लिए वैध लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, ताकि जश्न नियमों के दायरे में रहकर मनाया जा सके। हालांकि बैतूल में अब तक एक भी लाइसेंस न्यू ईयर पार्टी के लिए जारी नहीं हुआ है।जिला आबकारी अधिकारी अंशुमान ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। विभाग की वेबसाइट या ई-आबकारी कनेक्ट ऐप के जरिए आवेदन कर लाइसेंस स्वतः जनरेट किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवसायिक कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क के आधार पर शराब परोसने के लिए एफएल-5 लाइसेंस अनिवार्य है।

सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी मकान में शराब पार्टी का आयोजन करता है, तो उसे 500 रुपये प्रति दिन लाइसेंस फीस चुकानी होगी। वहीं, मैरिज गार्डन या सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
होटल-रेस्टोरेंट पर ज्यादा शुल्क
लॉजिंग और बोर्डिंग सुविधा वाले होटल व रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन लाइसेंस फीस तय की गई है।
बड़े आयोजनों के लिए अलग दरें
व्यावसायिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों के लिए आबकारी विभाग ने मेहमानों की संख्या के आधार पर फीस निर्धारित की है।
➡️500 लोगों तक : 25,000 रुपये
➡️1,000 लोगों तक : 50,000 रुपये
➡️2,000 लोगों तक : 75,000 रुपये
➡️5,000 लोगों तक : 1 लाख रुपये
➡️5,000 से अधिक: 2 लाख रुपये (एक दिन के लिए)
समाचार लिखे जाने तक बैतूल जिले में एक भी अस्थाई लायसेंस जारी नहीं किया गया है,जबकि नए साल का जश्न मनाने के लिए बैतूल बेताब है, वर्ष 2026 बस 12 घंटे बाद अपनी दस्तक दे देगा।
इनका कहना…
जिले में नए वर्ष के जश्न को लेकर अस्थाई लायसेंस के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार लायसेंस जारी किया जाएगा।
अंशुमान सिंह चढ़ार, जिला आबकारी अधिकारी बैतूल