PARIDHI POLICE DAIRY BETUL:1️⃣➡️आमला पुलिस द्वारा बिना अनुमति के बज रहे तेज आवाज के डीजे सिस्टम को किया जप्त , संचालक पर प्रकरण दर्ज 2️⃣➡️शादी समारोह की बारात से गैस गन बरामद 3️⃣➡️मुलताई पुलिस ने खेत में उगाए जा रहे अवैध गांजे के पौधों सहित आरोपी को किया गिरफ्तार 4️⃣➡️थाना कोतवाली बैतूल पुलिस ने हत्या के प्रयास के 02 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार 5️⃣➡️अवैध मादक पदार्थ के प्रकरण में फरार आरोपिया को किया गिरफ्तार 6️⃣➡️कोतवाली पुलिस ने 02 प्रकरणों में फरार आरोपी भीम उर्फ अनूप सोनेकर को किया गिरफ्तार
1️⃣➡️आमला पुलिस द्वारा बिना अनुमति के बज रहे तेज आवाज के डीजे सिस्टम को किया जप्त , संचालक पर प्रकरण दर्ज
परिधि पुलिस डायरी बैतूल
बैतूल/ जिले में शांति एवं कानून- व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेंद्र जैन के निर्देशन में ध्वनि प्रदूषण एवं बिना अनुमति डीजे संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में थाना आमला पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए बिना अनुमति बज रहे डीजे सिस्टम को जप्त किया गया तथा संचालक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की गई।
30 नवंबर की रात्रि लगभग 11.00 बजे थाना आमला के प्रआर 13 अनंतराम यादव अपने हमराह स्टाफ आर 437 रोहित एवं आर 598 मंगेश के साथ कस्बा भ्रमण पर थे। इस दौरान चन्द्रभागा नदी के पास, उईके टेंट हाउस, रतेड़ा रोड, आमला स्थित एक कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बजता पाया गया, जिससे आसपास के रहवासियों को गंभीर परेशानी हो रही थी।
जांच के दौरान डीजे संचालक द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई तथा *कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक 13/2025/SW(L&O)/बैतूल 22.11.2025 का उल्लंघन पाया गया। मौके पर डीजे साउंड सिस्टम के 2 नग बॉक्स एवं 1 स्टेरियो पावर एम्प्लीफायर मशीन को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।
डीजे संचालक हरीशचंद्र मर्सकोले निवासी संतोषी माता मंदिर आमला के विरुद्ध थाना आमला में *अप.क्र. 692/2025 धारा 223(ए) बीएनएस एवं 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985* के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जिलेवासियों से SP की अपील
👉 डीजे साउंड सिस्टम का अनुमति के बिना संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
👉 अत्यधिक ध्वनि स्तर न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों एवं मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है।
👉 त्यौहार, विवाह समारोह या किसी भी प्रकार के आयोजन में डीजे बजाने से पूर्व अनिवार्य रूप से अनुमति लेना आवश्यक है।
👉 आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उपकरण जप्त किए जाएंगे।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में शांति बनाए रखने हेतु ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पुलिस निरंतर कार्रवाई करती रहेगी।
2️⃣➡️शादी समारोह की बारात से गैस गन बरामद
बैतूल/ 30 नवंबर को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक बारात समारोह में साउंड सिस्टम नियमों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु हिदायत दी जा रही थी, तभी टीम को एक व्यक्ति के हाथ में एयर/गैस गन दिखाई दी।पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए हथियार को तुरंत कब्जे में लेकर थाना कोतवाली में सुरक्षित रखा गया तथा संबंधित व्यक्ति को 01 दिसंबर को थाना उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।इस कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल की विशेष भूमिका रही।
गौरतलब है कि कलेक्टर बैतूल द्वारा आदेश क्रमांक 13/2025/SW(L&O)/बैतूल दिनांक 22.11.2025 के माध्यम से जिले में आयोजित होने वाले शादी-विवाह एवं अन्य समारोहों में साउंड सिस्टम/डीजे के उपयोग को निर्धारित डेसीबल एवं समयसीमा के भीतर संचालन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।उक्त आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने जिले के नागरिकों से शादी-विवाह एवं अन्य समारोहों में किसी भी प्रकार के हथियारों का अनावश्यक प्रदर्शन न करने के लिए अपीलकी है सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कानूनन प्रतिबंधित एवं दंडनीय है।
3️⃣➡️मुलताई पुलिस ने खेत में उगाए जा रहे अवैध गांजे के पौधों सहित आरोपी को किया गिरफ्तार

बैतूल / जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती, तस्करी एवं गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में जिलेभर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी मुलताई एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुलताई निरीक्षक नरेन्द्र सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में उगाए व सुखाए जा रहे अवैध गांजे के पौधों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 30 नवंबर को थाना मुलताई पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मालेगांव स्थित एक खेत में अवैध रूप से उगाए गए गांजे के पौधों को उखाड़कर सुखाया जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया।पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची, जहां खेत में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम दुर्गेश पिता महादेव सराठकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी मालेगांव बताया।उसके खेत की तलाशी लेने पर अरहर की फसल के किनारे सफेद रंग की प्लास्टिक की त्रिपाल पर सुखाए हुए गांजे के पौधे रखे मिले, जिनसे गांजे की तीव्र गंध आ रही थी। मौके पर छोटे-बड़े कुल 30 पौधे मिले, जिनका वजन 10 किलो 310 ग्राम तथा कीमत लगभग 15,000 रुपये पाई गई।आरोपी का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त मादक पदार्थ सहित थाने लाकर अपराध क्रमांक 1102/25* दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
इस उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना मुलताई प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह परिहार, उपनिरीक्षक दिनेश कुमरे, प्र.आर. गजराज, आरक्षक कमलेश, सत्येंद्र, विवेक पवार, सेवाराम, विवेक चौरे, प्रिंस, एवं नरेन्द्र कुशवाह की सक्रिय व सराहनीय भूमिका रही।
4️⃣➡️थाना कोतवाली बैतूल पुलिस ने हत्या के प्रयास के 02 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार

बैतूल/ पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा आदतन एवं शातिर अपराधियों पर लगाम लगाने तथा गंभीर अपराधों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली बैतूल पुलिस ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
23 नवंबर 2025 को फरियादी प्रमोद अंबुलकर पिता स्व. अशोक अंबुलकर उम्र 40 वर्ष निवासी मोती वार्ड, चक्कर रोड बैतूल (मो. 9584005619) की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 1072/2025, धारा 296(बी), 109(1), 351(2), 3(5) बीएनएस का प्रकरण दर्ज किया गया था।
इस प्रकरण में आरोपी बंटी खान उर्फ शहीद खान उर्फ चीरा पिता रमजान खान, उम्र 36 वर्ष निवासी शिव लोक ग्रीन सिटी, नंदीखेड़ा, बिट्टू यादव पिता रामाधार यादव, सफीक 76 के विरुद्ध अपराध कायम किया गया था। प्रकरण में से 02 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, किंतु आरोपी सफीक खान एवं बिट्टू यादव फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा सतत की जा रही थी। 01 दिसंबर2025 को सूचना प्राप्त हुई कि फरार आरोपी सफीक खान एवं बिट्टू यादव कमानी गेट क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम को रवाना किया गया, जिन्होंने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़कर थाना कोतवाली बैतूल लाया। पूछताछ उपरांत दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इस कार्रवाई में –निरीक्षक नीरज पाल,
उनि पंचम सिंह, सउनि कमल किशोर बाथरे,
प्रधान आरक्षक 677 दीपक कटियार, आरक्षक 56 नितिन, आरक्षक 625 पवन लोवंशी, आरक्षक अमरदास मंढानी की विशेष भूमिका रही।
5️⃣➡️अवैध मादक पदार्थ के प्रकरण में फरार आरोपिया को किया गिरफ्तार

जिले में मादक पदार्थों की तस्करी एवं सेवन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल श्री सुनील लाटा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली बैतूल के अपराध क्रमांक 687/2025, धारा 8/20, 29 एनडीपीएस* एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपिया गुन्ता बाई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।
विदित हो कि दिनांक 19 जून 2025 को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फोरलेन हाईवे रोड, टिगरिया जोड़ यात्री प्रतीक्षालय, जामठी के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ (गांजा) बेचने की नीयत से खड़ा है। सूचना पर त्वरित रवाना होकर पुलिस टीम द्वारा मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम नसीम खान पिता जमील खान, उम्र 42 वर्ष, निवासी चक्कर रोड, गौतम नगर, सोनाहिल कॉलोनी, बैतूल बताया।
उसके कब्जे से रखे कैरी बैग की तलाशी लेने पर लगभग 2.145 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा), जिसकी अनुमानित कीमत ₹40,000/-, बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि यह गांजा उसने गुन्ता बाई निवासी इंदिरा कॉलोनी, बैतूल से खरीदा था। उसी समय से गुन्ता बाई फरार थी, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। 01 दिसंबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि गुन्ता बाई गंज क्षेत्र स्थित अपने घर पर मौजूद है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपिया को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली लाया गया। पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्रवाई में कोतवाली निरीक्षक नीरज पाल उप निरीक्षक चित्रा कुमरे,उप निरीक्षक बसंत अहके,उप निरीक्षक नरेन्द्र उईके म.प्र.आर. 191 ललिता,म.प्र.आर. 540 रंजना,आर. 625 पवन लौवंशी,आर. 56 नितिन चौहान,म.आर. रामरति
म.सैनिक आशा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।
6️⃣➡️कोतवाली पुलिस ने 02 प्रकरणों में फरार आरोपी भीम उर्फ अनूप सोनेकर को किया गिरफ्तार

बैतूल/ पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा आदतन अपराधियों पर प्रभावी लगाम लगाने एवं उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल श्री सुनील लाटा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने थाना कोतवाली बैतूल के दो अलग-अलग मामलों में वांछित एवं फरार चल रहे आरोपी भीम उर्फ अनूप सोनेकर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
प्रकरण 1
05 अक्टूबर2025 को फरियादी पवन परते पिता चौथमल परते (उम्र 20 वर्ष) निवासी ग्राम टेमुरनी थाना झल्लार, हाल निवासी राजा ढाबा तितली चौराहा चौकी खेड़ी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 968/2025 धारा
119, 296, 115(2), 351(2), 3(5) BNS तथा 3(1)(द)(ध), 3(2)(व्ही)(ए) एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
इस प्रकरण में आरोपीभीम उर्फ अनूप सोनेकर निवासी दुर्गा वार्ड,शरद बेले निवासी विवेकानंद वार्ड,भारत बाधवानी निवासी विवेकानंद वार्ड,दीपक कनाठे निवासी भग्गूढाना गंज,जगदीश साहू,गोतू उर्फ दिनेश उईके,विकास उर्फ विक्की देशमुख निवासी विवेकानंद वार्ड बैतूल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इनमें से 06 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि आरोपी भीम उर्फ अनूप फरार था।
प्रकरण 2
06 नवंबर 2025 को फरियादी मनोज कुमार पिता गणेश सिंह (उम्र 32 वर्ष) निवासी ग्राम ब्रान्डा बालूगंज बरंडी (औरंगाबाद, बिहार), हाल निवासी गौठाना रानीपुर रोड, बायन शॉप बैतूल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1047/2025 धारा
296(बी), 115(2), 119(1), 351(2) BNS का प्रकरण आरोपी भीम उर्फ अनूप सोनेकर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था। वह इस मामले में भी फरार चल रहा था।दोनों प्रकरणों के आरोपी भीम उर्फ अनूप की पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। 01 दिसंबर.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी गौठाना क्षेत्र में घूम रहा है।सूचना पर तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई, जिसने आरोपी भीम उर्फ अनूप पिता गणेश सोनेकर, उम्र 38 वर्ष, निवासी मेहतर मोहल्ला, दुर्गा वार्ड, बैतूल को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी को थाने लाकर विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल, उप निरीक्षक पंचम सिंह, उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार, सउनि कमल किशोर बाथरे, प्रआर 677 दीपक कटियार, आरक्षक 56 नितिन, आरक्षक 625 पवन लौंवंशी एवं आरक्षक अमरदास मंढानी की विशेष भूमिका रही।