Betul and MP Latest News

जंगली सुअर के शिकार मामले में दो और शिकारी चढ़े वन विभाग के हत्थे

करंट लगाकर जंगली सुअर का किया शिकार, चार आरोपी पहुंचे जेल

✓जंगली सुअर के शिकार मामले में दो और शिकारी चढ़े वन विभाग के हत्थे
✓करंट लगाकर जंगली सुअर का किया शिकार, चार आरोपी पहुंचे जेल
परिधि न्यूज बैतूल

दक्षिण बैतूल वनमंडल की टीम ने जंगली सुअर के शिकार मामले में दो और आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी दक्षिण विजयानन्तम टी.आर के मार्गदर्शन में, उपवनमंडलाधिकारी मुलताई संजय साल्वे एवं वन परिक्षेत्राधिकारी आठनेर अतुल भोयर के निर्देशन में की गई।
24 अप्रैल को वन विभाग की टीम गश्त पर थी, जब ग्राम कावला के पास एक मोटरसाइकिल पर बोरे में मांस भरकर ले जा रहे दो युवकों को रोका गया था। पूछताछ में उनकी पहचान हरिप्रसाद पिता गुरूबक्स उईके एवं रनिल पिता पारधी मरोपे, दोनों निवासी ग्राम मेढाढाना, तहसील आठनेर के रूप में हुई। मौके से करीब 32 किलो जंगली सुअर का मांस और बजाज सीटी125 मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि इस मामले में मनीष पिता सुन्दरलाल, निवासी टेमनी, तहसील आठनेर भी शामिल है। उसे 28 मई को हिरासत में लिया गया। मनीष द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 29 मई को आरोपी मतन पिता तेजीलाल कवडे को भी गिरफ्तार किया गया। मतन ने स्वीकार किया कि उसने जी.आई. तार में करंट लगाकर जंगली सुअर को मारा था।
इन चारों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 39 (3), 48 (क), 51, 57, 2(16), 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को 29 मई को माननीय न्यायालय भैसदेही में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में मंगलसिंग सिकरवार परिक्षेत्र सहायक हीरादेही, बाबजेई, नरसिंग वाडिवा बीट गार्ड कावला, मारोती वर्टी वनरक्षक, सुरेन्द्र पंवार वनरक्षक, रामसिंग चौहान वनरक्षक, विक्की परतेती वनरक्षक सहित अन्य स्टाफ व सुरक्षा श्रमिकों की अहम भूमिका रही।

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.