स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता के मामले में रात 12 बजे पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट
✓स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता के मामले में रात 12 बजे पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट
✓प्रेस नोट में बताया निरपराध पशु के प्रति की गई क्रूरता के मामले में थाना गंज में अपराध दर्ज, आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई जारी
परिधि न्यूज बैतूल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक पशु (कुत्ते) के साथ बेहद अमानवीय तरीके से मारपीट की गई है। यह घटना जिले में आमजन के बीच आक्रोश का कारण बनी।मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गंज, बैतूल में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 235/25 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 325 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।आरोपी की पहचान कर ली गई है तथा उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रचलित है।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में पशुओं के प्रति इस प्रकार की क्रूरता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें, कानून पर विश्वास रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक जानकारी से बचें।पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से निगरानी की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया भी जारी है।बैतूल पुलिस पशु अधिकारों की रक्षा और सामाजिक नैतिकता बनाए रखने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।