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PARIDHI POLICE DAIRY:किस्त देने के बहाने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की निर्मम हत्या

?1️⃣सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की निर्मम हत्या का बैतूल बाजार पुलिस द्वारा सनसनीखेज खुलासा

?2️⃣ पेट्रोल पंप मालिक व भतीजे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार

?3️⃣खेत की नरवाई जलाने वाले दो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

?4️⃣ग्राम तिरमहू में हुए गोलीकांड के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

परिधि पुलिस डायरी

मिलानपुर टोल के पास  स्थित हवाई पट्टी के पास नहर किनारे कच्चे रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का खून से सना शव दिखाई देने की सूचना 9 अप्रैल को बैतूल बाजार पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर उप निरीक्षक उत्तम नंदन मस्तकार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव के गले पर धारदार हथियार के घाव के निशान पाए जाने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया।पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शालिनी परस्ते द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

मृतक की पहचान के संबंध में सूर्योदय कंपनी के मैनेजर द्वारा बताया गया कि मृतक लोन की राशि वसूलने का कार्य करता है जिसकी लास्ट लोकेशन लगातार हवाई पट्टी के पास आ रही थी और वह कोई अपडेट नहीं कर रहा था संदेह होने पर उसकी तलाश की गई तो उसका शव घटनास्थल पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार मृतक की शिनाख्त रुपेश पिता दशरथ सोनपुरे, उम्र 35 वर्ष, निवासी शारदा नगर, मुलताई के रूप में हुई, जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में वसूली का कार्य करता था। बैतूल बाजार पुलिस ने परिजनों व बैंक प्रबंधन को सूचित कर शव की पंचनामा कार्रवाई उपरांत पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बैतूल भिजवाया ।घटनास्थल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन का कार्य सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक अंजना धुर्वे की उपस्थिति में किया गया। मौके की विधिवत फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कर महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए गए।

अपराध पंजीयन व प्रारंभिक विवेचना

बैतूल बाजार में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 180/25 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।जांच में पाया गया कि मृतक फाइनेंस कंपनी में किस्त वसूलने का कार्य करता था। 9 अप्रैल को वह आरुलढाना क्षेत्र में वसूली हेतु गया था, जहां उसे आरोपियों अजय और शिवा से भी किस्त लेना था। आरोपियों को ज्ञात था कि मृतक के पास वसूली की बड़ी रकम होती है, अतः अजय, शिवा और रामराव (तीनों निवासी आरुलढाना) ने उसे किस्त देने के बहाने फोन कर बुलाया और सुनसान स्थान पर धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपा दिया।उन्होंने मृतक का बैग, मोबाइल, मोटरसाइकिल व अन्य सामान लूट लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने मोबाइल तोड़कर झीटापाटी गांव में पुराने हाइवे रोड पर रोड किनारे झाडियो में फेंक दिया, मोटरसाइकिल को बायगांव-मासोद के बीच झाड़ियों में छिपाया, बैग को आरोपी अजय कुमरे के खेत के पास नाला में छुपाया तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार को बायगांव-मासोद के पास एक कुएं में फेंक दिया। आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े और चप्पल जूता भी छुपा दिए गए थे।बैतूल बाजार पुलिस द्वारा आरोपियों के बताए अनुसार मृतक के लूटे गए सामान, हत्या में प्रयुक्त हथियार और घटना के समय पहने गए कपड़े व अन्य वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं।सूक्ष्म विवेचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

रामराव पिता झुग्गी भलावी, उम्र 38 वर्ष, अजय कुमरे पिता नन्हू कुमरे,उम्र 28 वर्ष तथा शिवा उर्फ शिवकिशोर पिता गणेश धुर्वे,उम्र 28 वर्ष, सभी निवासी आरुलढाना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त कार्रवाई में सराहनीय भूमिका निरीक्षक अंजना धुर्वे (थाना प्रभारी), निरीक्षक आबिद अंसारी (सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट), उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार, उप निरीक्षक विनोद मालवीय, सउनि संजय कलम, प्र.आर. प्रहलाद उईके (34), प्र.आर. अशोक झरबड़े (169), प्र.आर. अजय बरवड़े (283), प्र.आर. सुभाष मकोड़े (521), आर. कमल पवार (251), आर. कमल चौरे (666), आर. सुभाष (495), आर. विशाल (464), आर. माखन पाल (174), आर. 216 मुकेश पवार, आर. पवन एनिया (03), आर. विवेक गाडगे (डॉग मास्टर), एवं आर. चंपालाल (78) सैनिक 59मनोज सरयाम की उल्लेखनीय भूमिका रही।

टीम को पुरस्कृत करने की एसपी ने की घोषणा

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए टीम के समस्त सदस्यों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, जिससे शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे। बैतूल पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

?2️⃣ पेट्रोल पंप मालिक व भतीजे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार

11 अप्रैल को फरियादी निशांत तिवारी ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि  10 अप्रैल को रात्रि लगभग 10:45 बजे वे अपने पेट्रोल पंप पर खड़े थे, तभी तीन युवक मोटरसाइकिल से वहाँ आए और सिगरेट पीने लगे। फरियादी द्वारा मना करने पर तीनों युवकों ने विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी और अन्य ग्राहक भी वहाँ एकत्र हो गए, जिन्होंने युवकों को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद वे नहीं माने और फरियादी को अश्लील गालियाँ देने लगे।जब फरियादी का भतीजा पूर्वांश तिवारी उन्हें समझाने आया, तो उनमें से एक युवक ने अपनी कमर से चाकू निकालकर पूर्वांश पर हमला कर दिया, जिससे उसके बाएँ हाथ की भुजा पर गंभीर चोट आई। बीच- बचाव करने पर फरियादी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगली बार उलझे तो जान से खत्म कर देंगे और मौके से फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 296, 118(1), 351(2), 3(5) BNS का पंजीबद्ध किया गया था l विवेचना में धारा 118(2) BNS इजाफा की गईं l

आरोपियों की पतासाजी कर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान सूचना मिली कि प्रकरण के आरोपी काली चट्टान माता मंदिर के पीछे, कालापाठा में मौजूद हैं। पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर दोनों बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया। एक बाल अपचारी से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दोनों को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।इस कार्यवाही में निरीक्षक अरविंद कुमरे थाना प्रभारी गंज, उप निरीक्षक रणधीर राजपूत, प्रधान आरक्षक मयूर, प्रधान आरक्षक आशीष चौहान, आरक्षक अनिरुद्ध, आरक्षक दीपेन्द्र साइबर सेल एवं नवीन की सराहनीय भूमिका रही।

3️⃣खेत की नरवाई जलाने वाले दो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

पुलिस अधीक्षक बैतूल  निश्चल एन. झारिया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी द्वारा खेतों में नरवाई जलाने से संभावित जन-धन हानि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में, एसडीओपी मुलताई  एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना मुलताई पुलिस द्वारा नरवाई जलाने वाले दो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण 1

फरियादिया उर्मिला पति नान्हू खपरिये, निवासी चंदोरा खुर्द, द्वारा थाना मुलताई में रिपोर्ट की गई कि दिनांक 10 अप्रैल को दोपहर लगभग एक बजे उनके खेत के समीप स्थित आनंदराव कवड़े ने अपने खेत में लगी गेहूं की नरवाई में आग लगा दी, जिससे आग फैलकर फरियादिया के खेत तक पहुंच गई। इससे उनके खेत में बने मकान में आग लग गई, जिसमें बंधी भैंस का छह माह का बच्चा जलकर मर गया तथा मकान में रखा 5 ट्रॉली भूसा, 2 पुरानी सिंचाई मोटरें, 20 नग प्लास्टिक पाइप, 800 फीट केबल वायर, जलावन लकड़ी एवं गोबर के कंडे जलकर नष्ट हो गए। फरियादिया को लगभग 50,000 रुपये की क्षति हुई है। चूंकि कलेक्टर  द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करना पाया गया। अतः आरोपी आनंदराव कवड़े के विरुद्ध अपराध क्रमांक 355/25, धारा 223, 324(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण 2
फरियादी गणेश पिता महादेव बारंगे, उम्र 42 वर्ष, निवासी शास्त्री वार्ड, मुलताई द्वारा रिपोर्ट की गई कि उन्होंने गगन पिता रमेश जैसवाल, निवासी मुलताई का 09 एकड़ खेत ग्राम 47 ढाबा के पास ठेके पर गेहूं की फसल हेतु लिया था। उक्त खेत में 15 दिन पूर्व गेहूं की कटाई कर ली गई थी और खेत में नरवाई शेष थी। सिंचाई हेतु खेत में प्लास्टिक का रोल पाइप बिछा हुआ था। 10 अप्रैल को सुबह 08:30 बजे गगन जैसवाल ने उक्त खेत में आकर नरवाई में आग लगा दी। फरियादी द्वारा मना करने के बावजूद उसने आगजनी की, जिससे सिंचाई हेतु रखा गया 250 फीट प्लास्टिक पाइप जल गया, जिससे लगभग 18,000 रुपये की क्षति हुई है। आरोपी गगन जैसवाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 352/25, धारा 223, 324(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

?4️⃣ग्राम तिरमहू में हुए गोलीकांड के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

07 अप्रैल को दोपहर लगभग 4:00 बजे ग्राम देवगांव निवासी दुर्गेश पिता घनश्याम सरले (उम्र 26 वर्ष) को सफेद टियागो कार से आए तीन बदमाशों में से एक ने पीछे से पीठ में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 247/25 धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी श्यामलाल घोघडे निवासी देवगांव एवं दो अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।आहत को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला से जिला चिकित्सालय बैतूल तथा तत्पश्चात एम्स भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी होने के कारण इलाज जारी है। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना को पुलिस ने एक सनसनीखेज अपराध मानते हुए गहनता से विवेचना प्रारंभ की।

पुलिस अधीक्षक  निश्चल झारिया के निर्देशन में थाना प्रभारी आमला निरीक्षक एस.पी. सक्सेना द्वारा दो टीमें गठित की गईं। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि इस वारदात में श्यामलाल घोघडे उर्फ गोलू के साथ ग्राम बोपलवाड़ी निवासी दशरथ राठौर उर्फ श्याम तथा ग्राम सोनतलाई निवासी नितेन्द्र परमार उर्फ आर्यन भी शामिल थे।तकनीकी विश्लेषण और अन्य साक्ष्य के आधार पर उपनिरीक्षक अमित पवार, उपनिरीक्षक नितिन पटेल, प्रआर 292 वसंत उईके, आर 395 नागेंद्र सिंह एवं आर 452 विवेक टेटवार की टीम उड़ीसा के पुरी समुद्रतट रवाना की गई। टीम ने तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता का उपयोग करते हुए तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और दिनांक 13 अप्रैल को घटना में प्रयुक्त टियागो कार एवं देसी पिस्तौल जब्त करते हुए आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सहआरोपियों श्याम राठौर और आर्यन परमार ने बताया कि श्यामलाल घोघडे ने उन्हें अपराध में शामिल होने के लिए 50-50 हजार रुपये देने का वादा किया था, जिनमें से 10-10 हजार रुपये अग्रिम रूप में दिए गए थे।मुख्य आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना आमला में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।

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